चालान ऑनलाइन कैसे चेक और जमा करें की सुविधा ऑनलाइन दिया गया है : भारत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटता है जिसे 60 दिन के अंदर ऑनलाइन जमा करना होता है। अगर ट्रैफिक चालान समय पर नहीं जमा किया जाता तो वह कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद आपके समय, ऊर्जा और पैसे का नुकसान होता है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वाहन का चालान चेक कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
चालान ऑनलाइन चेक और जमा करने के तरीके
चालान चेक और जमा करने के लिए आपको निम्नलिखित तीन तरीकों में से किसी एक का उपयोग करना होगा:
- चालान नंबर से
- वाहन नंबर से
- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से
1. चालान नंबर से
अगर आपके पास चालान नंबर है तो चालान नंबर से चालान चेक करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- एसएमएस द्वारा प्राप्त चालान नंबर को https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan एंटर करें।
- कैप्चा कोड भरें।
- ‘गेट डिटेल्स’ पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उसे एंटर करें और सबमिट करें।
2. वाहन नंबर से
वाहन नंबर से चालान चेक करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- Parivahan Challan पोर्टल पर वाहन नंबर एंटर करें।
- चेसिस नंबर या इंजन नंबर के अंतिम पांच अक्षर एंटर करें।
- कैप्चा कोड भरें।
- ‘गेट डिटेल्स’ पर क्लिक करें।
3. ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से
ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से चालान चेक करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- Parivahan Challan पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करें।
- कैप्चा कोड भरें।
- ‘गेट डिटेल्स’ पर क्लिक करें।
चालान डिटेल्स देखना और प्रिंट करना
चालान डिटेल्स चेक करने के बाद, आपको निम्नलिखित जानकारी मिल जाएगी:
- चालान क्यों बना है
- चालान का अमाउंट
- वाहन नंबर
- मालिक का नाम
- चेसिस नंबर
- इंजन नंबर
- चालान की लोकेशन
आप चालान की फोटोज भी देख सकते हैं और प्रिंट या पीडीएफ में सेव कर सकते हैं।
ऑनलाइन चालान जमा करने का तरीका
चालान पे करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- ‘पे नाउ’ पर क्लिक करें।
- पेमेंट गेटवे (जैसे SBI पे) सेलेक्ट करें।
- टर्म्स को एक्सेप्ट करें।
- पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
- किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट करें।
- UPI पेमेंट के लिए UPI ID एंटर करें या QR कोड स्कैन करें।
- पेमेंट सक्सेसफुल होने पर रिसिप्ट डाउनलोड करें।
पेमेंट फेल होने पर
अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो थोड़ी देर वेट करें और फिर से पे बटन पर क्लिक करें।
चालान का कोर्ट में जाना
अगर आप चालान बनने के बाद 60 दिनों तक पे नहीं करते हैं, तो आपका चालान कोर्ट में चला जाएगा। इसके बाद आपको कोर्ट में जाकर चालान पे करना होगा, जिससे आपका समय, पैसा और ऊर्जा तीनों वेस्ट होंगे।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज है जो आपको कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह आपके लर्नर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद जारी किया जाता है।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
वह व्यक्ति जिसने पहले लर्नर लाइसेंस प्राप्त किया हो और जिसकी आयु संबंधित वाहन के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु हो, वह परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें?
आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड कर, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि होती है?
हाँ, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि होती है जो आमतौर पर 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होती है। इसके बाद आपको इसे नवीनीकृत कराना होगा।
ड्राइविंग टेस्ट में क्या-क्या शामिल होता है?
ड्राइविंग टेस्ट में आपको आरटीओ ऑफिस में एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है जिसमें आपको विभिन्न ड्राइविंग स्किल्स और यातायात नियमों का पालन करना होता है।
निष्कर्ष
चालान चेक और जमा करना अब बहुत ही आसान हो गया है। इसे समय पर जमा करना आपके हित में है ताकि आप कोर्ट की परेशानियों से बच सकें। इस गाइड का पालन करके आप आसानी से अपने चालान को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत से बच सकते हैं।
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